“हर घर तिरंगा” अभियान से पहले जान लीजिए क्या है तिरंगा फहराने के नए नियम व कानून

आजकल भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे “हर घर तिरंगा” अभियान को लेकर हर भारतीय उत्साहित है इस अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 8 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह भी मनाया जाना है जिसमें भारत के 25 करोड़ से भी अधिक घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना है इसी क्रम में सरकार द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने के नियमों में कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं जो कि इस तरह है

भारत सरकार द्वारा ‘Flag of Code India’ के नियमों में संशोधन किया गया है जिसके तहत रात में भी तिरंगा फहराया जा सकेगा जबकि अब तक राष्ट्रध्वज फहराने का समय सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक था लेकिन अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकेगा। यह संशोधन सरकार द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस पर मनाए जाने वाले “हर घर तिरंगा” अभियान को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम :
राष्ट्रध्वज को कभी भी पानी में नहीं डुबोना चाहिए।
राष्ट्रध्वज का कमर्शियल इस्तेमाल करना अवैध है।
तिरंगे को यूनिफॉर्म बना कर रखना गलत है।
तिरंगा हमेशा कॉटन सिल्क या खादी का होना चाहिए प्लास्टिक का राष्ट्रध्वज बनाने की मनाही है।
तिरंगे का आकार आयताकार होना चाहिए जिस का अनुपात 3:2 है।

About dp

Check Also

UP में कांग्रेस अपना एक टिकट 11000 रु में बेच रही है

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में कांग्रेस …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *