सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिरी ममता सरकार, उल्टा कोर्ट ने ही लगाई कड़ी फटकार, जानें क्या है मामला

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को राज्य में डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार है. वह यूपीएससी को। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिका दायर न करें.

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि उनके पहले के आदेश में संशोधन की जरूरत नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों के अनुसार, पुलिस के शीर्ष पद पर नियुक्ति का निर्णय संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में राज्य सरकार ने कहा था कि यूपीएससी के पास न तो अधिकार क्षेत्र है और न ही किसी राज्य के डीजीपी को नियुक्त करने की विशेषज्ञता। पुलिस के शीर्ष पद पर नियुक्ति को लेकर यूपीएससी और बंगाल सरकार के बीच तनाव जारी है। पश्चिम बंगाल में डीजीपी का पद 31 अगस्त को खाली हो गया है। राज्य सरकार चाहती है कि उसे अपनी मर्जी से नए पुलिस महानिदेशक को पूरी तरह से चुनने की अनुमति दी जाए।

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