केरल सरकार ने दी थी बकरीद पर छूट, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई लताड़, कहा- कार्यवाही की जाएगी यदि…

Supreme Court lashed out fiercely on keral: केरल (Keral) में एक बार फिर से करो ना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि,’यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई. उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15 फीसदी से अधिक है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया.’

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन (Lockdown) में ढील देने पर केरल सरकार को जमकर लताड़ लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है. राज्य सरकार ने ट्रेडर्स समूह के दबाव में बाजार खोल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि केरल सरकार का हलफनामा चिंताजनक है. यह भारत के सभी नागरिकों को जीवन के अधिकार की गारंटी नहीं देता है. केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि,’हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं.’ साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर अगर बकरीद के लिए राज्य द्वारा दी गई ढील से कोविड-19 का और प्रसार होता है, तो वह कार्रवाई करेगा.’

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, बरहाल बकरीद पर लॉकडाउन डील पर केरल सरकार द्वारा अधिसूचना को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं आया है. लॉकडाउन में ढील का आज आखिरी दिन है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि कुछ आदेश पारित किया जा सकता है. पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं है.

 

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