अमित शाह और मोदी के प्रिय पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को राहत,विरोधियों को लगा बड़ा झटका।

Relief to Amit Shah and Modi’s favorite police commissioner Rakesh Asthana: दिल्ली पुलिस आयुक्त और गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के खिलाफ लंबित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस याचिका में राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा में एक साल के विस्तार को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट लंबे समय से इस मामले की सुनवाई कर रहा था। इससे पहले दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने आ रोप लगाया था कि जब से उन्हें सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है तब से कुछ संगठन उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने अपनी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसके पीछे बदले की भावना है.

राकेश अस्थाना 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे थे। लेकिन, इससे कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। अब राकेश अस्थाना अगले एक साल तक इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 साल के प्रकाश सिंह मामले में फैसला सुनाया था. इसके तहत सेवानिवृत्ति में कम से कम तीन महीने शेष रहने के बाद ही पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन, राकेश अस्थाना के मामले में इस फैसले की अनदेखी की गई। इस फैसले का हवाला देते हुए उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

राकेश अस्थाना का सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के साथ भी लंबा विवाद रहा है। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में राकेश अस्थाना ने निदेशक आलोक वर्मा पर भ्रष्टा चार के आ रोप लगाए थे, जिसके बाद राकेश अस्थाना पर आलोक वर्मा की ओर से रिश्वतखोरी और भ्रष्टा चार का भी आ रोप लगाया गया था। दिल्ली विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पारित कर राकेश अस्थाना को दिल्ली कमिश्नर के पद से हटाने की मांग की गई।

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