वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर का ज़मानत कौन है? सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के दो दिन बाद यह जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि एनडीटीवी के पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने जुबैर की जमानत के लिए बांड भरा है।
स्तंभकार अभिजीत अय्यर मित्रा ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि श्रीनिवासन जैन ने ‘करीबी दोस्त’ मोहम्मद जुबैर की जमानत के लिए मुचलका भर दिया है. इसमें श्रीनिवासन जैन ने गारंटी ली है कि मोहम्मद जुबैर सक्षम अधिकारी के साथ प्रतिदिन उपस्थित होंगे. मित्रा ने यह जानकारी देते हुए ट्वीट्स की एक श्रृंखला में NDTV और ऑल्ट न्यूज़ के बीच गठजोड़ की ओर भी इशारा किया।
https://twitter.com/Iyervval/status/1550108887520382976
बता दें कि जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों में 20 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा किया था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि यूपी पुलिस में एफआईआर की गंभीरता और दिल्ली पुलिस की एफआईआर की गंभीरता समान होने पर भी याचिकाकर्ता को लगातार हिरासत में रखना उचित नहीं है.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जुबैर को दी गई राहत न सिर्फ मौजूदा मामलों में काम करेगी, बल्कि अगर इस संबंध में अन्य एफआईआर होती हैं तो यह अंतरिम जमानत आदेश भी काम करेगा. अदालत ने जुबैर के खिलाफ जांच के लिए गठित एसआईटी को भी खारिज कर दिया था।