किसानो की महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान

किसान और किसान महापंचायत हमेशा से ही इन दिनों सुर्खियों में रह रही है चाहे फिर वह मुजफ्फरनगर की महापंचायत हो या फिर किसी और कस्बे में हो रही महापंचायत को! किसानों का मुद्दा इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है लेकिन वही इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत को फटकार लगा दी है!

दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना करने की इजाजत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है जस्टिस खंडविलकर का कहना है कि आप लोगों ने तो यह धंधा बना लिया! आप लोगों की वजह से सड़के जाम हो गई है लोग सड़कों पर कई घंटे तक खड़े रहते हैं आपने पूरे शहर को बं धक बनाया है और अब शहर के अंदर भी घुस ना चाहते हैं!

देश की सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि आपके पास अधिकार है तो लोगों के पास भी अधिकार हैं! आप सुप्रीम कोर्ट की जगह आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं! आप शहर के अंदर घुस कर प्रद र्शन करना चाहते हैं!

वही याचिकाकर्ता की ओर से वकील अजय चौधरी का कहना है कि सड़क हमारी वजह से जाम ने नहीं है! पुलिस ने सड़कें बंद की हुई है हम उस धर ने के हिस्सा नहीं हैं! जस्टिस का कहना है कि आप धर ना भी देंगे और कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे!

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि हम शांतिपूर्ण धर ना करके तीनों का विरोध करना चाहते हैं तो इस पर जस्टिस का कहना है कि यदि आप उस धर ने का हिस्सा नहीं है तो याचिका पर नोटिस करेंगे!

इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद वकील अजय चौधरी का कहना है कि हम हलफनामा देंगे कि हम सड़क जाम कर धर ना देने वाले किसानों में शामिल नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की कॉपी अटॉर्नी जनरल को देने के लिए कहा! बता दे कि ऐसे भी मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होनी है!

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