देश की राजधानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल जामिया नगर के अंदर नूर नगर इलाके में स्थित है मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई! इस मामले में हाई कोर्ट के अंदर याचिका भी दायर की गई! जिसके ऊपर सुनवाई करते हुए दिल्ली की हाई कोर्ट के जज संजीव सचदेवा की पीठ का कहना है कि लेआउट प्लान के हिसाब से उक्त स्थान पर मंदिर है और इस पर अति क्रमण करने की अनुमति नहीं है!
इसके बाद दिल्ली की हाईकोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा के भी आदेश दिए हैं! हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और नगर निगम से साफ कहा है कि मंदिर की तरह लेआउट प्लान के हिसाब से सुरक्षा की जाए! हाईकोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार 24 सितंबर को दिया है!
वह इसके अलावा दिल्ली की हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पुलिस कमिश्नर साउथ एमएसडी और जामिया नगर के थाना प्रभारी को आदेश जारी किया है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में मंदिर परिसर के अंदर कोई भी अ वैध अति क्रमण नहीं होगा वही कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं होगी! दिल्ली पुलिस और साउथ एमएसडी ने अदालत को मंदिर पर किसी भी प्रकार का अति क्रमण नहीं होने देने का भरोसा दिलाया है!
जानकारी के लिए बता दें कि यह याचिका जामिया नगर 206 वार्ड कमेटी की ओर से दी गई थी! इस कमेटी की वकील नितिन सलूजा की तरफ से अदालत में कहा गया था कि मंदिर के पास स्थित धर्मशाला का एक हिस्सा बद माशों ने हाल ही में गि रा दिया है! इलाके में एक रोते मंदिर पर अति क्रमण हो रहा है और इसको ढहाया जा रहा है !मंदिर की धर्मशाला कर जमीन को लेवल कर दिया गया है ताकि इस पर कब्जा किया जा सके!
वही सुनवाई के दौरान वकील ने मंदिर के अलावा धर्मशाला को तो ड़ने से जुड़ी तस्वीरें भी पेश की है तो वहीं दिल्ली सरकार ने शहरी विकास की वेबसाइट पर उपलब्ध लेआउट प्लान का भी हवाला दिया गया जिसमें नूर नगर एक्सटेंशन जामिया नगर में उक्त स्थान पर मंदिर है!