बलार्ड पियर की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेता शिल्पा शेट्टी को उनके खिलाफ 2007 में राजस्थान के अलवर में मूल रूप से दर्ज एक आप राधिक मामले से बरी कर दिया है। ये भी पढ़े- Katrina Kaif से लेकर Kajol तक, इन एक्टर्स ने काफी छोटी उम्र में झेला पेरेंट्स के Divorce का दर्द
हम आपको बता दें कि इस मामले में सह-अभियुक्त हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे ने राजस्थान में एड्स जागरूकता कार्यक्रम में शेट्टी को अपनी बाहों में घुमाया, उसे झुकाया और गाल पर तीन किस किया, उसी घटना के बाद अभिनेता पर अश्लीलता और अभद्रता का आरोप लगाया गया।
गौरतलब है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी एम चव्हाण ने अभिनेता को आरोपमुक्त करते हुए पाया कि वह आरोपी नंबर 1, रिचर्ड गेरे के कथित कृत्य की शिकार थीं। उक्त शिकायत को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि वर्तमान आरोपी यानी शिल्पा शेट्टी, आरोपी नंबर 1 के कथित कृत्य का शिकार है। शिकायत में किसी भी कथित अपराध का एक भी तत्व संतुष्ट नहीं हो रहा है। मजिस्ट्रेट ने कहा, “इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, अभियोजन पक्ष और आरोपी को सुनवाई का मौका देने के बाद, मैं संतुष्ट हूं कि वर्तमान आरोपी यानी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आरोप निराधार है।”
हम आपको बता दें कि राजस्थान के मुंडावर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत दर्ज कर दोनों अभिनेताओं के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की गई थी। बाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292, 293, 294 के तहत सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया था।अभिनेता ने अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को मुंबई स्थानांतरित करने के लिए एक याचिका दायर की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी और सभी शिकायतों को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।
गौरतलब है कि शेट्टी ने अपने वकील, अधिवक्ता मधुकर दलवी के माध्यम से निर्वहन याचिका दायर की। अपनी याचिका में, अभिनेत्री ने कहा कि जब रिचर्ड गेरे ने उसे चूमा तो उसने विरोध नहीं किया और इसने किसी भी कल्पना से उसे किसी भी अपराध का साजिशकर्ता या अपराधी नहीं बनाया और इसलिए उसके खिलाफ दर्ज शिकायत निराधार और तुच्छ थी।