आरबीआई ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई सारे अंकुश लगा दिए हैं वहीं इन अंकुश हो के चलते अब बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों की निकासी की सीमा ₹10000 तक की तय की गई है वहीं बैंक की खराब होती जा रही वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह बड़ा कदम उठाया है वही बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत यह अंकुश 6 दिसंबर 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी!
ऐसे में केंद्रीय बैंक का कहना है कि बैंक उसकी अनुमति के बिना ना तो कोई ऋण या अग्रिम देगा और ना ही किसी से कर्ज का नवीकरण करेगा साथ ही बैंक के किसी तरीके के निवेश करने या किसी तरीके की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री पर रोक रहेगी! अरबी का कहना है कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक के अभी चालू खातों से ₹10000 से अधिक की राशि अब नहीं निकाल सकेंगे वहीं आरबीआई के आदेश के प्रति बैंक परिसर में लगाई दी गई है जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके हालांकि केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि इन अंकुश ओ का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए!
वहीं आरबीआई ने इससे पहले भी अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र के एक और बैंक वसई विकास सहकारी बैंक पर कुछ आदेशों का पालन नहीं करने पर ₹9000000 का जुर्माना लगाया था इनमें दूबे कर्ज के रूप में वर्गीकरण करना और देश शामिल है वहीं केंद्रीय बैंक ने बयान में बताया कि बैंक खातों में धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उसके आदेशों का पालन नहीं किया है ऐसे में बैंक ने आज के उस विशेष आदेश का भी पालन नहीं किया जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि बैंक के वही खाते और लाभ हानि खाते पर उसके कम से कम 3 निवेशकों द्वारा साइन किए जाए!