वाहन खरीदना सब का सपना होता है। जब इंसान छोटे होते हैं तब वह साइकिल या फिर छोटी सी कार के लिए जिद करते हैं लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तभी यह जीद बड़ी होती जाती है। जैसे जरूरत बढ़ती जाती है वैसे इंसान का शौक भी बढ़ता जाता है जब थोड़े बड़े होते हैं तो बाइक लेने का शौक होता है और फिर कार। ये भी पढ़े- Katrina Kaif से लेकर Kajol तक, इन एक्टर्स ने काफी छोटी उम्र में झेला पेरेंट्स के Divorce का दर्द
हर किसी का ड्रीम कार होता है लोग उन्हें कड़ी मेहनत करके खरीदना चाहते है लेकिन भारत में लोग अपने सपनों को कहां पूरा कर पाते हैं।
कार लेना एक बड़ा फैसला होता है। जहां वीदेश के लोग नया कार लेना पसंद करते हैं वही भारत में अधिकतर लोग सेकंड हैंड कार लेना ही बेहतर समझते हैं क्योंकि कम बजट में ही कार मिल जाती है। और उनका सपना भी पूरा हो जाता है ।
लेकिन कार जैसे भी ली गई हो उनर के लिए तो दिल के करीब ही होती है । इसीलिए कोई भी अपने कार को कवर दे सकता है । आपको बता दें कि नई कारो के लिए जैसे इंश्योरेंस लिया जाता है वैसे ही आप सेकंड हैंड कार खरीदने पर भी अब इंश्योरेंस ले सकते हैं।
आज के इस पोस्ट में हम आपको इस बात के बारे में जानकारी देंगे की सेकंड हैंड कार के लिए इंश्योरेंस के फायदे एंड प्रोसेसिंग क्या होती है।
तो आपको बता दें इसके लिए सबसे पहले आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जिसके द्वारा गाड़ी की आरसी आपके नाम पर ट्रांसफर होगी और सभी जरूरी दस्तावेज सबमिट कर दें ।
इसके बाद आप के नाम पर ट्रांसफर होने के बाद आपको एक प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा पॉलिसी फॉर्म को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ जमा कराना होगा।
और एक जरूरी बात जो आपको बता दें कि आपको पॉलिसी ट्रांसफर के रूप में कुछ शुल्क भी देना होता है । अब मोटर कंपनी पॉलिसी आपके नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। आरसी आप के नाम पर ट्रांसफर हो जाने के बाद अपनी सारी जानकारी को ध्यान से देखें और फिर इंश्योरेंस पुलिस के ट्रांसफर के बाद भी नाम एवं जानकारी की ठीक तरह से जांच लें।
इंडिया की मोटर व्हीकल नियम के अनुसार पब्लिक रोड पर चलने वाली सभी कारों के लिए वैध इंश्योरेंस का होना जरूरी होता है। अगर आप किसी भी तरह के जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी सेकंड हैंड गाड़ी के लिए यूज्ड कार का इंश्योरेंस लेना होगा।
इससे आपकी कार को किसी तरह के नुकसान से ही नहीं बल्कि ओनर ड्राइवर को होने वाले नुकसान के लिए भी कवर देती है । किसी तरह की चोट या दुर्घटना के लिए कंपनी ट्रीटमेंट का खर्चा भी देती है।
इसी के साथ आपके वाहन में किसी भी तरह की अनहोनी जैसे आज एक्सीडेंट प्राकृतिक आपदा आदि में पहुंचा नुकसान के लिए भी आपको कवर मिलता है।
लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात से कि अगर आपकी कार से किसी थर्ड पर्सन को हानि पहुंचता है तो ऐसे में आपको उस नुकसान की भरपाई खुद करनी होती है। लेकिन अगर आपने यूज कार इंश्योरेंस लिया है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी इस मामले का भी ध्यान रखती है और आपकी तरह से थर्ड पार्टी को भी थर्ड पार्टी को हुए नुकसान का भी पेमेंट करती है।