RSS Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगायी फटकार, कांग्रेस पार्टी में मचा हढकंप ! Congress अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मानहानि मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी अदालत में पेश हुए!
इस दौरान उनपर इस मामले में charges तय किए गए! सुनवाई के दौरान Rahul Gandhi ने अपने आप को निर्दोष बताया, उन्होंने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं! इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व CM Ashok Chouhan और अशोक गहलोत भी रहे!
RSS Defamation Case-
पूरा माजरा क्या है?
दरअसल संघ (RSS) कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ Case दर्ज किया था! राहुल ने उस भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था!
अपमान और दंडनीय सेक्शन लागू
सुनवाई के दौरान Judge ने बयान पढ़ते हुए कहा कि आपने RSS संगठन को बदनाम किया. आपका बयान था कि RSS के लोगों ने महात्मा गाँधी गोली मारी! सुनवाई में कहा कि इस मामले में धारा 499 के तहत ये अपमान है और धारा 500 के तहत ये दंडनीय भी है!
राहुल का प्रोग्राम
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि मामले में भिवंडी court में बयान दर्ज कराने के लिए सुबह 8 बजे मुंबई Airport पहुंचे! इसके बाद सीधे वहां से भिवंडी के लिए रवाना हो गए! Court में बयान दर्ज कराने के बाद Mumbai वापस आकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे!
2019 के लोकसभा Election की तैयारी के लिए कांग्रेस करीब 15 हजार बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे! ये कार्यक्रम बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र गोरगांव में है! इसके अलावा Party नेताओं के साथ बैठक करेंगे! राहुल गांधी के मुंबई में NCP अध्यक्ष शरद पवार से शाम 4 बजे मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है!
हलफनामा के बजाय बयान दर्ज
बता दें कि RSS मानहानि मामले में लिखित हलफनामा के बजाय बयान दर्ज करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका पर अदालत ने सुनवाई करन के बाद 12 जून की तारीख तय की थी! इसके साथ ही आज ही दिन बचाव पक्ष (राहुल गांधी) का बयान भी दर्ज किया जाएगा!
हालांकि इस तरह के मामले में समरी Trail यानी लिखित बयान के आधार पर सुनवाई की जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने समंस trail (बयान दर्ज) का अनुरोध करते हुए पिछले महीने एक याचिका दायर की थी!
Congress अध्यक्ष के वकील नारायण अय्यर ने कहा था कि यह मामला ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित है, इसलिए उन्हें कई दस्तावेजों का सहारा लेना पड़ेगा और विशेषज्ञों के बयान दर्ज करवाने होंगे!
राहुल SC भी गए थे
बता दें कि इससे पहले Rahul Gandhi ने इस मामले को खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) का दरवाजा खटखटाया था! इस पर शीर्ष अदालत ने कहा था! कि उन्हें इस तरह से किसी संस्था (Organisation) को बदनाम नहीं करना चाहिए था!
अगर वे इस मामले में अफसोस जाहिर नहीं करते हैं तो उन्हें Court Trail का सामना करना पड़ेगा! गांधी ने इसे खारिज करते हुए अदालती कार्यवाही में शामिल होने की बात कही थी!