विदेशी शराब की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने के मामले पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.
शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी कक्ष संख्या 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार ने हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झाबरेड़ा निवासी विपक्षी प्रबंधक विदेशी शराब दुकान गांव धनौरी के लाइसेंसधारी अशोक कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने 19 सितंबर 2021 को अपने परिचित के डेबिट कार्ड से विपक्ष की दुकान से विदेशी शराब की बोतल खरीदी थी. विपक्ष ने डेबिट कार्ड से 790 रुपये डेबिट किए थे, जबकि बोतल पर 780 रुपये का अंकित था।
शिकायतकर्ता ने जब विपक्ष से 10 रुपये और लेने को कहा तो उसके साथ गाली-गलौज की गई। कहा जाता था कि वे 10 रुपये अधिक लेते हैं, वे कुछ भी खराब नहीं कर सकते। उपभोक्ता आयोग में विपक्ष के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने उक्त निर्णय दिया है.