हम सभी जानते हैं कि भारत में लोगों के बीच सोने को लेकर कितनी लोकप्रियता है.भारत के लोग अपने घरों में सोना रखना बेहद ही शुभ मानते हैं. यही नहीं लो अधिक से अधिक सोना पहनना भी पसंद करते हैं यही कारण है कि आपको हर रीति रिवाज और पारंपरिक त्यौहारों में लोग खासकर स्त्रियां सोने के आभूषण पहनी हुई नजर आ जाएंगे. भारत में पुरुषों के बीच में सोने को आभूषण को लेकर खासा डिमांड है. वह भी वह भी सोने के आभूषणों को पहना पसंद करते हैं.
हम आपको बता देंगे अभी कुछ दिनों पहले भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में एक बिजनेसमैन के घर 64 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है आपको बता दें कि इसकी मार्केट में वैल्यू तकरीबन 32 करोड़ रुपए है. हम आपको बता दें कि यदि इस व्यवसाई ने जीएसटी और कर जमा किया भी होता तब भी वह इसे अपने पास रख सकता था. आज हम आपको इस लेख के जरिए यही बताने जा रहे हैं कि एक आम नागरिक अपने घर में कितनी मात्रा में सोना रख सकता है.
गौरतलब है कि अगर हम सरकारी नियमों को देखें तो भारत में एक विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम सोना और अविवाहित महिला ढाई सौ ग्राम सोना बिना किसी इनकम प्रूफ सरकार को दिए रख सकती है. वही हम अगर पुरुषों की बात करें तो एक पुरुष अपने घर में 100 ग्राम सोना रख सकता है. इन तीनों कैटेगरी के अंदर सोना रखने पर अगर आयकर विभाग आपके घर छापा मारता है तो वह इन आभूषणों को जप्त नहीं करेगा.
यदि किसी ने इससे ज्यादा मात्रा में सोना अपने घर में रखा है तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम प्रूफ जरूर देगा कि इसमें इतना सोना कहां से आया है और यह कैसे खरीदा गया है इससे जुड़े सभी सबूत उस व्यक्ति या महिला को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने होंगे. आपको बताते चलें कि CDBT ने 1 दिसंबर 2016 को जारी किए एक बयान में यह बताया था कि यदि किसी नागरिक के पास उपलब्ध सोना और विरासत में मिले सोने का वैलिड प्रूफ है तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा सकता है और कितना भी सोना चाहे तो अपने पास रख सकता है.
उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख से अधिक है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उसके आय और आभूषणों की कीमत में ज्यादा अंतर पाया जाता है तो उस व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसने यह आभूषण कैसे हासिल किए हैं.