NDTV एक बार फिर से SEBI के जुर्माने के शिकार हुआ हैं. NDTV, ICICI Bank से एक Loan लिया था, उस Loan की जानकारी NDTV ने अपने निवेशकों से छुपाई थी. जबकि नियमों के मुताबिक़ कंपनी को अपने सभी Loans और आय की जानकारी निवेशकों को बतानी होती हैं.
इसीलिए अब SEBI ने NDTV पर 25 करोड़ रूपए का जुर्माना ठोक दिया हैं. यही नहीं प्रणय रॉय और उनकी पत्नी पर 1-1 करोड़ का जुर्माना भी ठोका हैं. यानी कुल जुर्माना 27 करोड़ रूपए का ठोका गया हैं, जिसको अब भरने के लिए प्रणय रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय और RRPR होल्डिंग लिमिटेड SEBI के सामने आना होगा.
आपको बता दें की NDTV के प्रोमोटर RRPR Holding Limited ही थी. जिसने 2008 में ICICI Bank से एक लोन के तहत समझौता किया था. एडजुडिकेटिंग अफसर अमित प्रधान ने अपनी बार एंड बेंच रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया की, “रॉय ने Section 12A of the SEBI Act एवं SEBI के Prohibition of Fraudulent Trade Practices relating to Securities Market Regulations, 2003 (PFUTP Regulations) का उल्लंघन करते हुए तीन लोन समझौतों के बारे में आवश्यक जानकारी अपने शेयरधारकों के साथ साझा नहीं की.”
NDTV के प्रणय रॉय ने SEBI में इस बात की खूब दलीलें दी की RRPR होल्डिंग्स लिमिटेड ने लोन हमारी स्वीकृति से नहीं लिया. लेकिन SEBI के सामने यह तमाम दलीलें काम नहीं आई, SEBI के नियमों का उल्लंघन करने के चलते 2 साल के लिए स्टॉक एक्सचेंज में बैन किया और साथ ही 16.97 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
SEBI का कहना था की प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने 2007-2008 में इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिये अपने स्टॉक बेचकर 16.97 करोड़ की कमाई की थी. उस समय चूंकि प्रणय रॉय एनडीटीवी के तत्कालीन अध्यक्ष और राधिका रॉय मुख्य प्रबंधक थे इसलिए इन सभी आरोपों के मुख्य जिम्मेदार भी यही बनाये गए.
NDTV ने 2007-2008 में SEBI और PIT के नियमों की ही धज्जियाँ नहीं उड़ाई थी. बल्कि उन्होंने अपने ही चैनल द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर तय किये हुए नियमों या फिर पैमानों को भी ताक पर रखते हुए धज्जियाँ उड़ाई थी. केस भले ही 10 साल पुराना हैं लेकिन इससे अपराध कम नहीं होता.