लव जेहाद को लेकर उत्तर प्रदेश के तर्ज़ पर बनेगा हरियाणा में कानून

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लव जेहाद करने वाली चेतावनी वाला बयान तो आप सब ने सुन ही लिया होगा. अब उसी तर्ज़ पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया है की, “राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर ही है.”

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में कठोर कानून बनाने जा रही है. जिसमे कहा गया था की, शादी ब्याह के बाद लड़की का धर्म बदलना अनिवार्य नहीं है. यह पूरा मामला तब उठा जब हरियाणा के बल्लभगढ़ में पिछले सप्ताह 21 वर्षीया छात्रा निकिता को एक मुस्लिम युवक ने महज़ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि वह उसके साथ धर्म परिवर्तन करने और शादी करने को तैयार नहीं थी.

जिससे यह साफ़ हो गया की यह मामला सिरफिरे आशिक का नहीं बल्कि लव जेहाद का था. घटना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आये और उन्होंने दो मुख्य आरोपियों तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार कर लिया था. इसके साथ ही हथ्यार मुहैया करवाने वाले लड़के को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लें लिया है.

इसी सन्दर्भ में अब साधु-संतों के संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बयान देते हुए कहा है की, “परिषद ‘लव जिहाद’ को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बयान का समर्थन करता है. इस मसले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है.” जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार लव जेहाद को लेकर कड़ा कानून बनाने का विचार कर रही है, उम्मीद है की देश भर की राज्य सरकारें ऐसे कड़े कानून बनाये जिससे ऐसी जेहादी मानसिकता के लोगों में कानून का डर बैठ सके.

बात करें तौसीफ और रेहान की तो इनपर अपहरण करने और हत्या करने के दोष पर मुक़दमा चलाया जा रहा है. कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर इन्हें सज़ा होती भी है तो वह ज्यादा से ज्यादा 7 साल ही होगी. लेकिन क्या इन 7 सालों में इनकी मानसिकता जेहाद से आगे बढ़ जाएगी? क्या ऐसे लोगों का समाज में होना या जीवित होना जरूरी है?

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