अयोध्या संबंधी मामले में नया ट्विस्ट, पांच जजों की पीठ के पास भेजने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Supreme Court refuses send new twist Ayodhya case: हाल ही उठ रहे विवाद के दौरान अयोध्या भूमि विवाद में एक और मुद्दा उठाया गया था! वो मुद्दा ये था कि सर्वोच्च न्यायलय ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिंग अंग है या नहीं’ उसके बारे में शीर्ष अदालत ने सं 1984 के फैसले को एक बार फिर पांच सविधान पीठ के पास भेजने से साफ़ मना कर दिया है!

Supreme Court refuses send new twist Ayodhya case-

आपको बता दे कि जब दीपक मिश्रा जोकि मुख्या न्यायधीश है! वे तीन खंडपीठ अयोध्या के मामले इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस हो रही थी! तब इस मुद्दे को उठाया गया था!

आपकी जानकारी के लिए बताते है राम जन्मभूमि – बाबरी-मस्जिद जमीन के विवाद के चलते अदालत ने इस जमीन को तीन हिस्सों में बाट दिया था!

हम जिन हिस्सों के बाटने की बात कर रहे है वे कुछ इस प्रकार है! दरअसल अदालत ने उस समय इस जमीन को 2:1 में बाटा था! और कहाँ गया था कि 2.77 एकड़ को तीन पक्षो में बराबर-बराबर बाट दिया था! वे तीन पक्ष- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा और राम लीला इनके बिच बराबर-बराबर बाट दिया गया था!

सबसे अहम बात जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे! जिस समय ये फैसला सुनाया गया तो जस्टिस दीपक मिश्रा और अशोक भूषण ने साफ़ साफ लफ्ज़ो में कहाँ था! कि ये फैसला कोई प्रासंगिक नहीं है इसका कारण यह है वो निर्णय भूमि अधिग्रहण के सम्भन्ध में सुनाया गया था!

इस फैसले से खंडपीठ के जज जस्टिस अस. अब्दुल नजीर सहमत नहीं थे! आपको बता दे कि सितम्बर 2010 के इस फैसले के खिलाफ दलील अब 29 अक्तूबर को सुनवाई की जाएगी!

उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आयी हो! अगर आपके पास भी इस मामले को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में बता सकते! हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बात को आगे बढ़ाने में!

और देखें – शास्त्रों के अनुसार , इन लोगो की होती 100 वर्षो से पहले मृत्यु

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