केंद्र ने लिया बड़ा फैसला, अब कहीं नहीं कर सकेंगे दलित शब्द का प्रयोग !

Center Decision Dalit Word: केंद्र ने लिया बड़ा फैसला, अब कहीं नहीं कर सकेंगे दलित शब्द का प्रयोग ! केंद्र सरकार ने बोलचाल (Colloquial) और लिखित (Written) में दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है! केंद्रीय सामाजिक न्याय (Social Justice)! एवं अधिकारिता (Empowerment) मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुक सचिवों को लिखित आदेश जारी किए हैं! इससे पहले सरकारी स्तर (government level) या कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग वर्जित था!

 

Center Decision Dalit Word-

केंद्र ने लगाई दलित शब्द (Dalit word) के प्रयोग पर रोक –

केंद्र ने अब सरकारी दस्तावेज (government documents) से लेकर किसी भी पत्रावली में दलित शब्द का प्रयोग करने पर करने पर रोकर लगा दी है! मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhyapradesh High Court) द्वारा 21 जनवरी को दिए निर्णय के अनुसार सरकारी दस्तावेज! और कई अन्य जगहों पर दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई थी!

 

मध्यप्रदेश High Court का हवाला देते हुए केंद्र ने सभी प्रदेशों में दलित शब्द का प्रयोग बंद करवाया है! अब किसी भी अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के व्यक्ति के आगे उनकी जाति का नाम लिखा जाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है! इससे पहले तत्कालीन सरकार ने 10 फरवरी 1982 को नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर हरिजन शब्द (word Harijan) पर भी रोक लगाई थी! अब हरिजन बोलने पर कड़ी सजा का प्रावधान (provision) है! लेकिन बता दें कि अभी यह पता नहीं कि दलित शब्द का प्रयोग करने पर कितनी सजा का provision किया गया है!

Ministry ने पत्र में बताया कहीं नहीं है संविधान में दलित शब्द का प्रयोग –

Minstry द्वारा प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है! कि दलित शब्द का प्रयोग संविदान (Constitution) में कहीं नहीं है! बता दें कि इससे पहले वर्ष 1990 में इसी प्रकार का एक आदेश जारी हुआ था! जब सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के लोगों के लिए सिर्फ जाति लिखने के निर्देश दिए गए थे!

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