आपके खाते में इनकम टैक्स रिफंड का पैसा आया या नहीं, इन 2 तरीकों से करें चेक: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद इंतजार रिफंड का होता है. अगर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आपने ज्यादा टैक्स चुकाया है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. रिटर्न की प्रोसेसिंग के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है तो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए आपको भेजी जाएगी. इस संदेश में डिपार्टमेंट बताएगा कि आपके खाते में कितनी रकम रिफंड की जाएगी. साथ ही वह एक रिफंड सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 (1) के तहत यह सूचना भेजी जाती है.
भारत में आयकर विभाग करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने के 10 दिनों के बाद अपने आईटीआर रिफंड की स्थिति की जांच करने की पेशकश करता है। इसलिए, वे करदाता जिन्होंने 10 दिन से अधिक समय पहले अपना आईटीआर दाखिल किया है और वे अभी भी अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, वे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके अपने आईटीआर रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया गया रिफंड
विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन रिफंड में 2.07 करोड़ व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को 65,938 करोड़ रुपये और 2.30 लाख इकाइयों को 1.17 लाख करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड दिया गया है. आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति की आय से तय सीमा से ज्यादा टैक्स की कटौती हो जाती है तो वह रिफंड पाने के योग्य हो जाता है. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आईटीआर दाखिल करना होता है.
कैसे चेक करें स्टेटस
दरअसल, यदि आपका भी इनकम टैक्स रिफंड आना था तो आप ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं. इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए या फिर NSDL की वेबसाइट के जरिए स्टेटस चेक किया जा सकता है.
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. यहां लॉगिन करें.
इसके बाद व्यू रिटर्न/फॉर्म्स पर क्लिक करें. अब इनकम टैक्स रिटर्न्स चुनें और मूल्यांकन वर्ष डालें.
अब अपने रिफंड की स्थिति पता चल जाएगी. एनएसडीएल की वेबसाइट के जरिए भी रिफंड स्टेट्स की जानकारी मिल सकती है.
क्या होता है टैक्स रिफंड?
अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके अनुमानित निवेश के आधार पर एडवांस काट लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक फाइनल कागज जमा होने के बाद निकलता है कि आपकी देनदारी के हिसाब से ज्यादा टैक्स कट गया है तो आयकर विभाग की ओर से उसे वापस लेने के लिए आपको आईटीआर रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.
इनकम टैक्स विभाग को आपसे कुछ अतिरिक्त कागजात की जरूरत हो. उसे दिए बिना आपका रिफंड नहीं जारी हो रहा हो. इसके लिए जरूरी है कि अपने एसेसिंग अधिकारी से पोस्ट या टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करें और वजह जानें. अगर कोई कागजात चाहिए तो तुरंत जमा कराएं.