शराब का सेवन करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है दरअसल कल से अंग्रेजी शराब और देसी शराब की दुकानें 48 घंटे यानी कि 3 दिन तक बंद होने वाली है जी हां दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के तीन, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर निर्वाचन हेतु 28 जून यानी कि मंगलवार को सुबह 7:00 बजे दोपहर 3:00 मतदान किया जाना है!
वही खबर तो ऐसी आ रही है कि निर्वाचन क्षेत्रों में एवं इससे लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के 2 दिन पहले से लेकर मतदान और मतगणना तक कुल 3 दिन तक शराब की बिक्री बंद होने वाली है और इस संबंध में आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा संबंधित जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी किया गया!
वही, जारी निर्देश के अनुसार बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव कबीरधाम, बीजापुर, बस्तर और कोण्डागांव जिले के उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होना है!
इन निर्वाचन क्षेत्रों से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में उक्त 3 दिनों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत शुष्क अवधि घोषित किया गया है! इस दौरान किसी भी सूरत में शराब की बिक्री, परोसने की अनुमति नहीं होगी। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर होटल, क्लब, रेस्तरां, भोजनालय आदि। उक्त अवधि के दौरान अवैध शराब के निजी भंडारण और बिना लाइसेंस के परिसरों में शराब के भंडारण पर सख्त रोक लगाने और उन्हें जब्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं!