अगर ‘शोले’ को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक प्रतिष्ठित फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह फिल्म अपने आप में मील का पत्थर है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शोले नाम से अपना कारोबार चलाने वाले शख्स पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. फिल्म शोले के मेकर्स ने इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ट्रेडमार्क मुकदमे की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें तर्क दिया गया था कि फिल्मों और उनके शीर्षकों को ट्रेडमार्क कानून के तहत मान्यता दी जा सकती है। जस्टिस सिंह ने इस तर्क को सही ठहराया।
फिल्ममेकर्स ने एक शख्स के खिलाफ दर्ज कराया केस
फिल्म शोले के निर्माताओं ने आरोप लगाया था कि एक व्यवसायी ने शोले नाम से एक डोमेन नाम पंजीकृत करके, शोले नाम से एक पत्रिका प्रकाशित करके और फिल्म की तस्वीरों वाली वस्तुओं को बेचकर कई उल्लंघन किए थे। व्यापारी ने sholay.com नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, जो यूएस में रजिस्टर्ड थी।
‘शोले’ कोई आम शब्द नहीं है
कोर्ट का कहना है कि शोले प्रतिष्ठित फिल्म का नाम है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना और इस नाम के दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। उच्च न्यायालय ने देखा है कि शोले जैसे शीर्षकों ने सामान्य शब्द कहे जाने की सीमा को पार कर लिया है। इसलिए, व्यवसायी को शोले फिल्म के निर्माताओं – शोले मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सिप्पी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को 25 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसके लिए अदालत ने प्रतिवादी को 3 महीने का समय दिया है।
शोले भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है
कोर्ट ने कहा कि ‘शोले’ नाम से वेबसाइट बनाना और उस पर शोले की डीवीडी समेत कई प्रोडक्ट बेचना साफ कदाचार है. अगर कोई फिल्म देश की पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय रही है, तो वह है शोले। फिल्म के पात्र, संवाद, सेटिंग और बॉक्स ऑफिस पर इसका संग्रह अभूतपूर्व है। इसमें कोई शक नहीं कि शोले भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी, रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्मों में से एक है। इसलिए शोले नाम को खास प्रोटेक्शन दिया गया है। कोर्ट ने यह फैसला 23 मई को सुनाया।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
प्रतिवादी ने तर्क दिया कि फिल्म का शीर्षक संरक्षण के लिए मान्य नहीं है और इंटरनेट के युग में भ्रम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। शब्दकोश में ‘शोले’ शब्द भी शामिल है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं पर रंगदारी मांगने के लिए मामला दर्ज करने का भी आ रोप लगाया।