हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में साल 2022 से 2023 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और नई नीति 12 जून 2022 से 21 जून 2030 तक लागू हो जाएगी वहीं यह नीति 11 जून 2022 तक लागू होगी!
लगातार दूसरे वर्ष, एसेन शुल्क के भुगतान में कोई देरी नहीं होगी, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ, वित्त वर्ष 2021, मई 21 6791 अंक 98 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में 7938 अंक 8 करोड़ रुपये एकत्र किए गए जो कि रु यानी 17% ज्यादा, इसी तरह 2022-23 रिटेल सेक्टर में अधिकतम 4 रिटेल दुकानें शामिल हैं, नए टेंडर के जरिए शराब के ठेके की नीलामी होगी!
उन ब्रांडों/लेबलों को अनुमोदित करने की शक्ति, डीटीसी को वर्ष में कोई बदलाव नहीं दिया गया है, कारखानों को तिमाही आधार पर, लाइसेंस के नवीनीकरण और मौजूदा बैराज के बजाय वार्षिक आधार पर अतिरिक्त शिफ्ट संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। अमेरिका में अतिरिक्त अंक देने की शक्ति डीटीसी को सौंपी गई है!
नए लेबल ब्रांडों को ऑनलाइन करने की मंजूरी, सभ्य पेय पदार्थों को प्रोत्साहित करने के लिए कम मादक पेय पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए, शराब पर आयात शुल्क ₹7 से घटाकर ₹2 प्रति बीएल कर दिया गया है। हो गया है, शराब कारखाना स्थापित करने के लिए शपथ पत्र शुल्क ₹ 1500000 से घटाकर ₹100000 कर दिया गया है, इस बार लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी!