Supreme Court gave relief to Gehana Vashistha: गहना वशिष्ठ को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अश्लील फिल्मों से जुड़े रहने के एक मामले में गिरफ्तारी से राहत प्रदान करते हुए पुलिस का सहयोग करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवइ की पीठ ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी जो कि राज कुंद्रा (Raj Kundra Porn Industry) हैं पहले से ही जमानत पर हैं और मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र और मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश एंटीसिपेटरी बैल खारिज किए जाने पर नोटिस भी जारी किया है.
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बता दें कि शीर्ष अदालत ने गहना वशिष्ट (Gahna Basist) की ओर से पेश वकील की इस दलील को स्वीकार कर लिया है कि वह पहले से ही ऐसी ही दो एफ आई आर के कारण 133 दिनों तक हिरासत में रह चुकी हैं और यह तीसरी है पीठ ने आगे कहा कि नोटिस जा याचिकाकर्ता गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा बता दें कि गहना वशिष्ठ पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं को धमकाने, जबरदस्ती करने और लालच देने का आरोप है. उनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 354-सी, 292 और 293, धारा 66ई, 67, 67 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके पहले मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्मों के रैकेट का भंडाफोड़ होने पर कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है.
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बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर भी एफ आई आर दर्ज है और उन्हें सोमवार को जमानत दे दी गई है. वह लगभग 2 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं. वहीं दूसरी ओर गहना वशिष्ट के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने महिलाओं को फिल्मों में काम का झांसा दिया था और उन्हें अश्लील फिल्मों में अभिनय करने के लिए मजबूर किया था और इन फिल्मों को राज कुंद्रा की कंपनी के मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स पर अपलोड कर दिया था.