हरियाणा की बीजेपी सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत निजी स्कूलों पर कैश में फीस लेने पर रोक लगा दी है और ऐसे में आप स्कूलों में फीस चेक एवं ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा करवा सकते हैं वही हरियाणा की सरकार ने आदेश देते हुए 5 साल से पहले यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं करने का आदेश भी जारी किया है साथ ही अभिभावकों को स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और यदि कोई भी प्राइवेट स्कूल 3 बार से अधिक दोषी पाया गया तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी! बॉलीवुड के महानायक Amitabh Bachchan बने दुबारा दादा, ऐश्वर्य की बेटी आराध्या को मिला छोटा भाई…
वही हरियाणा की सरकार की ओर से मनचाही फीस वसूली पर भी लगाम लगाते हुए शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को पत्र जारी किया है और इसके अंदर आदेश दिया गया है कि कोई भी निजी स्कूल 10.13 प्रतिशत से अधिक फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकता! वहीं जिले में 400 स्कूल हैं जिन्हें इस आदेश का पालन भी करना अनिवार्य होगा यदि कोई शैक्षणिक संस्थान छात्रों से फीस लेता है तो अभिभावकों से कुछ और फीस वसूली जाती है जबकि कागजों में कुछ और दशा जाता है ऐसे में स्कूल की फीस जमा कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह सभी फैसले लिए जा रहे हैं!
वही लिखित आदेश जारी करते हुए छात्र फीस का भुगतान चेक एसडीजीएस डीडीए एनआईएफटी जैसे डिजिटल माध्यमों से किया जा सकेगा और इसी के साथ कोई भी स्कूल 6 महीने में या फिर वार्षिक आधार पर फीस नहीं ले सकता हालांकि एडमिशन के दौरान कक्षा बारहवीं छठी 11वीं के बाद अभिभावकों को योग्य फीस का भुगतान करना पड़ेगा तो वहीं स्कूलों को स्पष्ट कर दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा के अलावा छात्रों से किसी अन्य गांवों की फीस न ली जाए!