भारत में एक तरफ जहां हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहें हैं. एक तरफ जहां हम पूरा देश बलात्कारियों को फांसी तो क्या जिन्दा जलाने की भी सोशल मीडिया पर बात करता हैं. वहीँ बॉम्बे हाई कोर्ट (High Court of Bombay) के जज ने 12 साल की लड़की की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा की अगर कोई जब तक कोई स्किन तो स्किन टच न हो हम उसे यौन शोषण नहीं कह सकते.
लड़की 12 साल की हैं यानी नाबालिक हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना हैं की अगर कोई कपडे के ऊपर से आपकी छाती को छू रहा हैं तो हम उसे यौन शोषण की कैटेगरी में नहीं डाल सकते. हैरानी की बात यह हैं की इस फैसले पर न तो नारीवादी महिलाओं (Feminist Women) ने अभी तक विरोध जताया, न ही बाल विभाग ने विरोध जताया और न ही महाराष्ट्र की सरकार (Government of Maharashtra) ने इसको लेकर कोई ब्यान दिया.
कोर्ट ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कहा की अगर आरोपी ने जबरदस्ती आपके अंडरगार्मेंट्स में हाथ डालने की कोशिश की होती, अगर उसने आपके अंडरगार्मेंट्स उतारने की कोशिश की होती तब यह मामला यौन शोषण (Sexual Exploitation) का बनता. यह फैसला जस्टिस पुष्पा गानेडीवाला (Justice Pushpa Ganediwala) की एक जज वाली पीठ ने उस पीड़िता को सुनाया हैं.
जस्टिस पुष्पा गानेडीवाला की एक जज वाली पीठ ने कहा की हम आरोपी पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) नहीं लगा सकते. अगर उसने बच्ची के गुप्तांग को छुए होता तब हम इसे लगा सकते थे. उसने कपड़ों के ऊपर से हाथ फेरा हैं, अगर हम ऐसे मामलों में भी POSCO लगाने लगे तो भीड़ भाड़ के चलते टच होने पर भी ऐसे केस आने लगेंगे.
जस्टिस पुष्पा ने अपने फैसले में सुनाया की, “अभियोग का यह मामला नहीं है कि आरोपित ने पीड़िता का टॉप हटाया और उसके स्तन दबाए. बल्कि इस मामले में किसी भी तरह का सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ है. मिसाल के तौर पर शोषण के इरादे से किया गया शरीर से शरीर का संपर्क. 12 वर्ष की लड़की का स्तन दबाया जाता है. लेकिन इसकी जानकारी नहीं है कि आरोपित ने उसका टॉप हटाया था या नहीं? ना ही यह पक्का है कि उसने टॉप के अंदर हाथ डाल कर स्तन दबाया था!”
उन्होंने आगे कहा की, “ऐसी सूचनाओं के अभाव में इसे यौन शोषण नहीं माना जाएगा. यह आईपीसी की धारा 354 के दायरे में ज़रूर आएगा, जो स्त्रियों की लज्जा के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में सज़ा की बात करता है.” दरअसल यह मामला उस समय सामने आया था जब एक लड़का एक 12 साल की लड़की को अमरुद देने के बहाने किसी जगह पर ले गया और फिर उसके स्तन को हाथ लगाया उसके बाद लड़की वहां से रोते हुए भाग आई और उसने माँ को सारी बात बता दी. जिसके बाद माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज़ करवाई और लड़के को गिरफ्तार कर केस चलाया गया.
Source: opindia