भारत सरकार ने 2019 में UAPA बिल में कुछ संशोधन किये थे, संशोधन से पहले केवल संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में ही घोषित किया जा सकने का प्रावधान था. जबकि मोदी सरकार के संशोधन के बाद आप किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोसित कर सकते हैं.
अब इसी कानून का प्रयोग करते हुए भारत ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन, इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक रियाज और इकबाल भटकल के साथ-साथ गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का करीबी गुर्गा छोटा शकील जैसे कुल 18 लोगों को आतंकवादी घोसित कर दिया हैं.
फिलहाल यह सब पकिस्तान में पनाह लिए हुए बैठे हैं. आपको बता दें की 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान हाइजैक मामले में आज तक भारतीय सरकार ने आतंकी घोसित नहीं किया था, अब मोदी सरकार ने उन सभी तीन लोगों अब्दुल रऊफ असगर, इब्राहिम अतहर और यूसुफ अजहर को आधिकारिक रूप से आतंकी घोसित कर दिया हैं.
इसके इलावा इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संघठन का गठन करने वाले रियाज इस्माइल शाहबंदरी उर्फ रियाज भटकल और उसके भाई मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल को आतंकियों की सूचि में डाला गया हैं. यह दोनों आतंकी जर्मन बेकरी (2010), चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर (2010), जामा मस्जिद (2010), शीतलाघाट (2010) और मुंबई (2011) हमलों की गतिविधियों में दोषी पाए गए थे. इसके इलावा इनपर जयपुर के सीरियल ब्लास्ट (2008), दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट (2008), अहमदाबाद और सूरत के सीरियल ब्लास्ट (2008) में भी शामिल होने का आरोप हैं.
वैसे तो शर्म की बात हैं की संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के चार गुर्गों यानी शेख शकील उर्फ छोटा शकील, मोहम्मद अनीस शेख, इब्राहिम मेमन उर्फ टाइगर मेमन और जावेद चिकना को वैश्विक आतंकवादी घोसित किये जाने के बाद भी भारत ने इन्हें आतंकवादी घोसित नहीं किया था. अब मोदी सरकार ने इन आरोपियों को भी UAPA के तहत आतंकी घोसित कर दिया हैं.
इसके इलावा मोदी सरकार ने जैश कमांडर शाहिद लतीफ और हिजबुल मुजाहिदीन के वित्तीय मामलों को सँभालने वाले ज़फर हुसैन भट को भी आतंकियों के सूचि में डाल दिया हैं.