बैंक में अक्सर कुछ नए निर्देश आते रहते हैं, उसी तरह RBI ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये निकलने पर रोक लगा दी। आपको बता दें, आरबीआई के मुताबिक़ ये प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 से लागू की गई हैं। आरबीआई ने इस नियम के बाद एक बयान में बताया कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई ऋण, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा।
इस घोषणा के बाद आरबीआई ने कहा कि बैंक के खातों में मौजूद कुल शेष रकम में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने पर रोक हैं। पर जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय बैंक ने इस पर बताया कि इन निर्देशों को आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के तौर पर नहीं देखा जाएगा।
आपकों जानकारी के अनुसार बता दें, आरबीआई ने ग्राहक के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के तहत 2014 के कुछ निर्देशों के उल्लंघन पर वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा और मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर केवाईसी निर्देशों का पालन न करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना और इसी तरह वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर भी दो लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना अब तक लग चुका हैं।