हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP नहीं लगवाई तो भरना होगा भारी चालान

देश के कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया हैं. अब अगर आप यह नंबर प्लेट नहीं लगवाते तो आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता हैं. आप भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) के लिए अपने राज्य की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं.

देश की राजधानी की बात करें तो 30 अक्टूबर तक आपको यह नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा. अगर आप 30 अक्टूबर तक यह नंबर प्लेट नहीं लगवाते तो आपको गाडी का फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट आदि जैसी जरूरी कार्य नहीं करवा सकेंगे. इसके साथ ही आपका चालान भी हो सकता हैं, जिसकी कीमत अभी तय नहीं की गयी.

आपको बता दें की यह HSRP प्लेट पहले से कई गुना ज्यादा अच्छी हैं, अब इसे एल्युमीनियम से बनाया गया है और इस पर क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम भी मजूद होगा. HSRP नंबर प्लेट के बाएँ कोने में एक नीले रंग का अशोक चक्र भी देखने को मिलेगा. नंबर प्लेट पर 10 अंकों का एक कोड भी होगा. हर HSRP नंबर प्लेट का कोड अलग होगा और इसके साथ ही सरकार ने नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया हैं.

अभी ज्यादातर लोग इतनी फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हैं की जिसे पढ़ा जाना भी मुश्किल होता हैं. अगर गाडी चोरी हो जाये तो चोर भी सबसे पहले नंबर प्लेट ही बदलते हैं. HSRP नंबर प्लेट की बात करें तो इसके 10 अंको का कोड आसानी से यह बता देगा की यह नंबर प्लेट असली है या नकली, इसके साथ ही इसे नट-बोल्ट के साथ नहीं बल्कि क्लिप के साथ लगाया जाएगा. अगर आपको नंबर प्लेट उतारनी हैं तो उसे केवल तोड़कर ही उतारा जा सकेगा.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक़ सरकार इस नियम का पालन न करने वाले पर पहला चालान 5000 काटेगी अगर फिर भी वाहन चालक यह नंबर प्लेट नहीं लगवाता तो दूसरी बार उसका चालान 10000 रूपए काटा जाएगा. पुलिस के पास अब एक स्मार्ट डिवाइस होगी जिससे पुलिस को पता चल सकेगा की आपके पहले कितने चालान हुए हैं और किस कारण से हुए हैं.

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