स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य क्षेत्र प्राधिकरण FSSAI ने खुद को तैयार किया है, जो उन माता-पिता के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो अपने बच्चे के आहार के बारे में चिंतित हैं। इसलिए, स्कूल कैंटीन और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड वस्तुओं की बिक्री और विज्ञापन पर आने वाले दिनों में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
साथ ही संस्था के समीपवर्ती 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। अरुण सिंघल, सीईओ, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), ने रविवार को कहा कि नए नियमों का उद्देश्य स्कूली बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और स्वस्थ भोजन प्रदान करना होगा। स्कूलों में या आसपास उच्च वसा, उच्च नमक और उच्च चीनी खाद्य पदार्थों का ध्यान रखा जाएगा। स्कूल कैंटीन या मेस कॉम्प्लेक्स या हॉस्टल मेस में जंक फूड की बिक्री, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, को रोका जाएगा। शिक्षण संस्थानों के बाहर 50 मीटर की दूरी तक के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज्जा आदि जैसे जंक फूड पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद, प्रत्येक स्कूल को इसका सख्ती से पालन करना होगा।