INX Media Case Chidambaram moves Supreme Court: INX मीडिया मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. CBI लगातार उनकी तलाश में है और 21 अगस्त की सुबह भी उनके घर पर पहुंची. इस बीच चिदंबरम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटीशन (SLP) दायर की है. इस पेटीशन में दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के आदेश से अंतरिम राहत मांगी गई है.
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को INX मीडिया मामले में चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद CBI की एक टीम चिदंबरम के घर पॉश जोरबाग इलाके में गई, लेकिन उनके घर पर न मिलने के बाद टीम लौट गई. ED की एक टीम भी वहां गई थी, लेकिन वो भी इसी तरह वापस लौट गई.
CBI ने 15 मई 2017 को एक केस दर्ज कर आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) मंजूरी में अनियमितताएं हुई थीं. इसके बाद ED ने 2018 में इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.
पी चिदंबरम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की स्पेशल लीव पेटीशन
INX मीडिया केस: पी चिदंबरम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटीशन (SLP) दायर की. इस पेटीशन में दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के उस आदेश से अंतरिम राहत मांगी गई है, जिसमें चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था.
चिदंबरम के खिलाफ CBI की कार्रवाई पूरी तरह अनुचित: सलमान खुर्शीद
वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से जब पूछा गया कि वह (चिदंबरम के खिलाफ) CBI की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं तो उन्होंने कहा, ”पूरी तरह से अनुचित है.”
पुलिस स्टेट चला रही बीजेपी: सुरजेवाला
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पी चिदंबरम के मामले पर कहा, ”भारत मोदी सरकार के द्वेषपूर्ण बदले को देख रहा है, बीजेपी एक पुलिस स्टेट चला रही है. जज ने 7 महीने के लिए फैसला सुरक्षित रखा और रिटायरमेंट से 72 घंटे पहले इसे सुनाया. CBI/ED को छापेमारी के लिए भेज दिया जाता है जैसे एक सम्मानित पूर्व वित्त मंत्री का पीछा किया जा रहा हो.”
हम चिदंबरम के साथ खड़े, सच के लिए लड़ेंगे: प्रियंका गांधी
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पी चिदंबरम के लिए ट्वीट कर लिखा, ”राज्यसभा के काफी योग्य और सम्मानित सदस्य पी चिदंबरम ने दशकों हमारे देश की सेवा की है, जिसमें उनका वित्त मंत्री और गृह मंत्री के तौर पर भी कार्यकाल शामिल था. वह बिना हिचके सत्ता से सच बोलते हैं और इस सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं, लेकिन कायरों के लिए सच असहज होता है. इसलिए उनको शर्मनाक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है. हम उनके साथ खड़े हैं, हम सच के लिए लड़ना जारी रखेंगे, भले ही नतीजे कुछ भी हों.””
CBI के नोटिस के चिदंबरम के वकील ने दिया यह जवाब
पी चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने CBI के नोटिस के जवाब दिया. इस जवाब में कहा गया कि जांच एजेंसी के नोटिस में उस कानूनी प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया, जिसके तहत चिदंबरम को ‘2 घंटे के कम समय’ के अंदर पेश होने को कहा गया था. अर्शदीप ने CBI से अनुरोध किया है कि वो चिदंबरम की याचिका पर 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चिदंबरम के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना करे.
CBI ने बीती रात चिदंबरम के घर के बाहर चिपकाया नोटिस
दिल्ली: CBI ने बीती रात पी चिदंबरम के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया, जिसमें चिदंबरम से कहा गया था कि वह एजेंसी के सामने 2 घंटे के अंदर पेश हों.
क्या है चिदंबरम के खिलाफ मामला?
CBI ने 15 मई 2017 को एक केस दर्ज कर आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में अनियमितताएं हुई थीं. इसके बाद ED ने 2018 में इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को खारिज की चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने INX मीडिया मामले में 20 अगस्त को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम प्रथम दृष्टया ‘‘प्रमुख षड्यंत्रकारी” लगते हैं और प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि INX मीडिया ‘घोटाला’ मनी लॉन्ड्रिंग का बेहतरीन उदाहरण है. कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और अदालत से मिली राहत के दौरान पूछताछ में स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाना दो आधार हैं जिनके कारण चिदंबरम को अग्रिम जमानत नहीं दी जा रही.