सेवानिवृत्ति योजना जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की। एनपीएस एक प्रकार की पेंशन सह निवेश योजना है जो बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। इसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सरकारी निवेश योजना है। यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित है। यह योजना पहली बार 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन 2009 में इस योजना को सभी वर्ग के लोगों के लिए खोल दिया गया था। नौकरी के दौरान कोई भी व्यक्ति पेंशन खाता खुलवा सकता है।
आप एनपीएस का लाभ कब उठा सकते हैं
आप अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भी एनपीएस का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, इस अवधि के दौरान किए गए निवेश का केवल एक हिस्सा ही निकाला जा सकेगा और शेष राशि का उपयोग सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस योजना के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा राशि का 60 प्रतिशत निकाल सकते हैं और शेष 40 प्रतिशत पेंशन योजना में जाता है। इस दौरान अगर आप एनपीएस खाता बंद करना चाहते हैं तो 3 साल बाद खाता बंद करवा सकते हैं।
एनपीएस में निवेश की शर्तें
एनपीएस में निवेश करने की सही उम्र 18 से 70 साल रखी गई है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी और भारत का प्रवासी नागरिक निवेश कर सकता है। इसमें एक व्यक्ति केवल एक ही खाता खोल सकता है। 65 साल की उम्र के बाद एनपीएस खोलने वाले भी टियर 2 अकाउंट खोल सकते हैं।
खाते दो प्रकार के होते हैं
NPS दो प्रकार के होते हैं, एक Tier 1 और दूसरा Tier 2 है. Tier 1 एक पेंशन खाता है. यह खाता कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। यहां इसमें निवेश करने पर टैक्स में छूट भी मिलती है।
खाता 60 वर्ष की आयु में परिपक्व होगा
आप अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने या सालाना एनपीएस खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी के नाम पर एक हजार रुपये में भी एनपीएस खाता खोल सकते हैं। एनपीएस खाता 60 वर्ष की आयु में परिपक्व होता है।