four months old girl indore murdered: राजबाड़ा के मुख्य गेट के पास ओटले पर माता-पिता के बीच सोई चार माह की दुधमुंही बच्ची के अपहरण, ज्यादती और हत्या के मामले कोर्ट ने अारोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की जा सुनाई है। शनिवार को आरोपी नवीन को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची, जहां उसे कोर्ट रूम नंबर 55 में पेश किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट रूम के भीतर मीडियाकर्मियों को जाने पर रोक लगा दी गई। जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे सिर्फ इसी केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन फैसला सुना दिया। बता दें कि नया कानून बनने के बाद यह पहला मामला है, जहां अारोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है.
four months old girl indore murdered
अंतिम बहस के कुछ अंश
1) गुरुवार को अंतिम बहस में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से आरोपी को मृत्युदंड देने की गुहार करते हुए कहा- 29 गवाहों के साक्ष्यों से यह साबित है कि घटना विरल से विरलतम है। अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा के समक्ष मात्र सात दिन चली ट्रायल में कोर्ट ने बचाव पक्ष को गुरुवार को साक्ष्य पेश करने को कहा था। हालांकि साक्ष्य पेश नहीं किए गए। इस पर कोर्ट ने मध्यावकाश बाद अंतिम तर्क की मंजूरी दी थी।
23 दिन में आया फैसला क्योंकि
7 दिन में पुलिस ने पेश कर दिया चालान।
और 7 दिन ही कोर्ट में चली ट्रायल, जिसमें 29 गवाहों के बयान।
मात्र 7 दिन में ही सागर लैब से आ गई डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल रिपोर्ट।
अारोपी से कोर्ट में किए गए थे 80 सवाल
आरोपी नवीन गड़के से कोर्ट ने पूछा की सीसीटीवी में तुम दिखाई दे रहे हो, इस पर उसने कहा कि वह मैं नहीं हूं। तुम्हारी साइलिक पुलिस ने जब्त की है, जिसमें बच्ची का खून लगा है। इस पर आरोपी का जवाब था कि आरोपी ने कहा कि ये बात गलत है। कोर्ट में अारोपी से 80 सवाल किए गए, अारोपी ने उस पर लगे सभी आरोपों को नकार दिया था।
रोज चार से छह लोगों की गवाही
पहले दिन चार और उसके बाद रोजाना चार से छह गवाहों के बयान सुबह से शाम तक चले। मंगलवार को दो सब इंस्पेक्टर सहित तीन गवाहों के बयान हुए। इस तरह 8 मई तक यानी सात दिन में 29 गवाहों के साक्ष्य हुए। विशेष लोक अभियोजक शेख ने शेष गवाहों के बयान आवश्यक नहीं मानते हुए कोर्ट से ट्रायल पूरा करने का आग्रह किया।
आरोपी के कपड़े देख टीआई ने कोर्ट में कहा, इन्हें मैंने ही किया था जब्त
चार महीने की बच्ची से ज्यादती और फिर हत्या कर देने के आरोपी नवीन गड़के के खून से सने कपड़े ट्रायल के दौरान सत्र न्यायालय में लाए गए तो एसआईटी प्रभारी प्रभारी शिवपालसिंह कुशवाह ने तपाक से कह दिया कि हां मैंने ही ये कपड़े जब्त किए थे। इन पर बच्ची के खून के निशान थे। आरोपी ने मेरे सामने कबूल किया था कि उसने बच्ची को रात के अंधेरे में उठाया था। एक हाथ में साइकिल, दूसरे हाथ में बच्ची को लेकर वह राजबाड़ा के समीप श्रीनाथ पैलेस गया था। पहले बच्ची के साथ ज्यादती की। वह रोने लगी, चीखने लगी तो उसे ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दिया था।
फुटेज में पौने 5 बजे बच्ची को ले जाते दिखा और 15 बजे अकेेला लौटा
DIG ने बताया कि राजबाड़ा पर जहां परिवार सो रहा था, वहां सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो पता चला उनके पास में ही सो रहा युवक तड़के 4.45 बजे बच्ची को साइकल पर ले जाते दिख रहा है। 15 मिनट बाद अकेला लौटता दिखा।
रेप के कानून में बदलाव करने वाला मप्र है पहला राज्य
अभी चार राज्यों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को फांसी देने का कानून है। मध्यप्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था.
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