gst itr form: सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं. इनमें अहम बदलाव किए गए हैं. मसलन कुछ नए कॉलम जोड़े गए हैं तो कुछ हटा दिए गए हैं. आपको कौन सा फार्म भरना है आज हम इस खबर में इसकी जानकारी दे रहे हैं. आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018 है. ITR-2, ITR-3 और सुगम-ITR-4, ITR-5, ITR-6 और ITR-7 सहज ITR-1 से बिल्कुल अलग है. इनमें भी सहज फार्म की तरह कुछ नई जानकारी मांगी गई हैं. आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है रिटर्न भरते समय सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. प्रयास यही होना चाहिए कि return में सही जानकारी दें ताकि कोई दिक्कत न खड़ी हो.
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ITR-2
यह फार्म उन व्यक्तिगत और अविभाजित हिन्दू परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी आमदनी का स्रोत कारोबार या नौकरी नहीं है. यानि कृषि, एक से ज्यादा propertie से किराया, capital gain, लॉटरी या अन्य स्रोत से आमदनी हो रही है. इसके अलावा लॉटरी और racing से मिलने वाली रकम को भी आय की श्रेणी में रखा गया है.
ITR-3
यह फार्म उन व्यक्तिगत और अविभाजित हिन्दू परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी आमदनी का स्रोत कारोबार या नौकरी है. इसके मायने यह हुए कि ब्याज, salarey, bonus से आमदनी, capital gain, एक से ज्यादा संपत्ति से किराए से आमदनी पर यह फार्म भरना होगा.
ITR-4 (सुगम)
यह फार्म उन संभावित कर दाताओं के लिए है, जो अपनी सकल receipt या receipts के विशिष्ट प्रतिशत को ही आय के रूप में दिखाते हैं और उस पर कर भरते हैं. ऐसे करदाताओं को GST संबंधी ब्योरा देना होता है. आसान भाषा में कहा जाए तो doctors, वकील, CA इस श्रेणी में आते हैं.
ITR-5
आईटीआर 5 उन इकाइयों के लिए है, जिन्होंने खुद को फर्म, LLP, AOP, BOI के रूप में पंजीकृत रखा है.
ITR-6
वह कंपनियां जिन्हें आयकर अधिनियम के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलती है उन्हें आईटीआर 6 भरना होता है. आईटीआर 6 online भरा जा सकता है.
ITR-7
यह फॉर्म ऐसे लोगों या कंपनियों के लिए है, जो Section 139(4A) या Section 139(4B) या Section 139(4C) या Section 139(4D) के तहत return दाखिल करते हैं.
अनिवासी भारतीयें के लिए return
इसमें करदाता को किसी एक विदेशी खाते की जानकारी देनी होगी ताकि उसमें refund निकलने पर उसका भुगतान किया जा सके.
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